सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2021 यह योजना (Rajssp)राजस्थान सरकार के माध्यम से राज्य मे बुज़ुर्ग एंव निराश्रित पुरुषो, महिलाओ, विकलांगो, तलाकशुदा एंव विधवा महिलाओ को उनके जीवन यापन हेतु आर्थिक साहयता राशि प्रदान करने के लिए चलायी गयी.। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन प्रपत्र के लिए राजस्थान सरकार ने सभी वर्गो एंव जातियो को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया है.।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लिस्ट
इस योजना के तहत एक निश्चित धन राशि प्रतिमाह लाभार्थियों को दी जाती है.। Rajasthan Social Security Pension Scheme मे निम्न योजनाओ को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है :- मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना एंव लघु एवं सीमांत कृषक वृद्जन पेंशन योजना इन सभी योजनाओ के बारे मे विस्तृत जानकारी इस पेज मे आगे दी गयी है ।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान की पात्रता Rajasthan Pension Yojana Eligibility)
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जानकारी एंव लाभ
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मे आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज़ (Documents Required)
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 के उद्देश्य
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान फॉर्म (Rajasthan Social Security Pension Scheme Application Form)जो भी पुरुष या महिला राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करना चाहता है एंव सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडो के अंतर्गत आता है तो वह आवेदन कर सकता है.। (can fill Rajssp pension form pdf) इस योजना के आवेदन के लिए सर्वप्रथम लाभार्थी को राजस्थान का निवासी होना जरुरी है एंव SSOID पोर्टल मे उस व्यक्ति का पंजीकरण होना आवश्यक है.। यदि लाभार्थी SSOID के अंतर्गत पंजीकृत नही है तो उसको पहले किसी ई-मित्र या SSO केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा.। इसके बाद ही लाभार्थी आवेदन कर सकता है। एंव जिन आवेदको ने अपना आवेदन कर दिया है वे नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक कर के उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है |
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना
यह योजना राज्य सरकार द्वारा उन लाभार्थीयो के लिए चलायी गयी है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है.। मुख्यमंन्नी पेंशन योजना राजस्थान का केवल वही लाभार्थी लाभ ले सकते है जिनकी वार्षिक आय 48000/- रु सालाना या उससे कम है.। इस योजना मे पॆसा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना
जॆसा इस योजना के नाम से प्रतीत होता है “एकल नारी पेंशन योजना ” अर्थात अकेली नारी पेंशन योजना, इसके अंतर्गत ऎसी तलाकशुदा एंव विधवा महिलाओ को शामिल किया गया है जिनकी आय 48000/- रु सालाना या उससे कम है। ऎसी महिलाऎ जो इस category मे आती है वे विधवा पेंशन योजना राजस्थान मे आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकती है । Vidwa Pension list Rajasthan will also be availabe at the official website that is rajssp.raj.nic.in
लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
राजस्थान सरकार इस योजना का लाभ उन लघु और सीमांत किसान महिलाओ को जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है तथा उन पुरुषो को जिनकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक है, को पेंशन राशि 750 रु/- प्रतिमाह आर्थिक सुधार के लिये देती है। इसके अलावा जो महिलाऎ एंव पुरुष 75 वर्ष या उससे अधिक है उनको राजस्थान सरकार इस योजना अंतर्गत 1000 रु/- प्रतिमाह साहयता राशि के रूप मे देती है।
FAQs
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान (Rajssp 2020)से जुड़े कुछ सवाल एंव उनके जवाब जो कि लाभार्थीयो के लिए जानना आवश्यक है।
प्रश्न:-राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajasthan Social Security Pension Scheme) क्या है?
उत्तर:- राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही एक सामाजिक कल्यण योजना है जिसके माध्यम से सरकार निराश्रित, विकलांग, विधवा एंव तलाकशुदा की आर्थिक सहायता करती है
प्रश्न:-राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किसके द्वारा चलायी गयी ?
उत्तर:- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना माननीय मुख्यमंन्नी अशोक गहलोत जी द्वारा